देहरादून। एमडीडीए ने टिहरी चंबा मार्ग पर टिपड़ी धार में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण को सील कर दिया। जांच में पाया गया कि टिपड़ी धार टिहरी चंबा रोड मसूरी में बिना मानचित्र स्वीकृत के 9 कॉटेजों का अवैध निर्माण किया जा रहा था। सहायक अभियंता अजय मलिक ने बताया कि टिपड़ी धार में बिना एमडीडीए की स्वीकृति के अवैध रूप से नौ काटेजों का निर्माण किया जा रहा था। शिकायत पर टीम ने जांच की।पाया कि लोहे के गार्डर, चैनलों वाईसन बोर्ड की सहायता से निर्माण किया जा रहा था। कॉटेज संचालक के खिलाफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत अनाधिकृत निर्माण करने पर अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत वाद दायर किया गया। अभियंता मलिक ने बताया कि संयुक्त मजिस्ट्रेट एमडीडीए के आदेशानुसार अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शहर में बिना मानचित्र स्वीकृत किए जा रहे अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा निरंतर विभागीय कार्रवाई जारी रहेगी। इस मौके पर अवर अभियंता अनुराग नौटियाल, सुपरवाइजर संजीव कुमार, इंद्रदेव नौटियाल सहित पुलिस बल मौजूद रहा।
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