Sunday, July 20, 2025
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उत्तराखण्ड में दो ऐतिहासिक विधेयक विधानसभा में पास

महिलाओं को सरकारी नौकरियों के क्षैतिज आरक्षण का बना कानून

प्रदेश में धर्मान्तरण पर रोक सम्बंधित कानून बना

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा अनुपूरक बजट सत्र के दूसरे दिन दो महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पास हो गए हैं। उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मान्तरण को लेकर कठोर कानून का प्राविधान हो गया है। इसके अलावा उत्तराखण्ड लोकसेवा (महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एक बार फिर से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। कुछ दिन पूर्व राज्य सरकार ने इन दोनों विधेयकों को कैबिनेट से मंजूरी दी थी। बुधवार को विधानसभा में इन विधेयकों के पास होने से प्रदेश में इसे लागू करने की जल्द अधिसूचना जारी हो जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभमि है यहां पर धर्मान्तरण जैसी चीजें हमारे लिए बहुत घातक है इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया था कि प्रदेश में धर्मान्तरण पर रोक के लिए कठोर से कठोर कानून बने। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि इस कानून को पूरी दृढ़ता से प्रदेश में लागू किया जाएगा। वहीं उत्तराखण्ड में महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड निर्माण में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और सरकार ने यह पहले ही तय किया था कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस प्रदेश में मातृशक्ति का सम्मान करते हुए उन्हें इस क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिले। महिलाओं के लिए राज्याधीन सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था देने करने यह अधिनियम मातृ शक्ति को समर्पित है।

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  1. […]  ये भी पढ़ें: उत्तराखण्ड में दो ऐतिहासिक…  खटीमा विधायक भुवन कापड़ी द्वारा सदन में उठाये गए आंगनबाड़ी केन्द्रो के सफल संचालन एवं टेक होम राशन की आपूर्ति के बारे में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के अन्तर्गत कतिपय परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि के अभाव में टेक होम राशन की आपूर्ति में व्यवधान हुआ है। वर्तमान में टेक होम राशन की सुचारू रूप से आपूर्ति हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष अनुपूरक पोषाहार योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्याश सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0 37,36,57,800/- (संतीस करोड छत्तीस लाख सत्तावन हजार आठ सौ मात्र) अवमुक्त की गई है। अवशेष राशि के संबंध में निदेशालय की मांग के आधार पर लम्बित भुगतान की धनराशि निर्गत कर यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।वहीं आंगनबाड़ी भवनो के किराये के लम्बित भुगतान हेतु आवश्य धनराशि यथाशीघ्र अवमुक्त कर दी जाएगी। […]

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