Saturday, March 28, 2026
Homeउत्तराखंडदेहरादूननाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

देहरादून। विशेष न्यायाधीश पोक्सो अर्चना सागर ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। युवक ने दो साल पहले देहरादून रेलवे स्टेशन पर किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि 01 मार्च 2022 को एक परिवार मथुरा से मसूरी घूमने आया था। 03 मार्च को मसूरी घूमने के बाद परिवार मथुरा लौटने के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इस दौरान परिवार में शामिल किशोरी सामान लेने के लिए रेलवे स्टेशन से बाहर गई थी। जब वो काफी देरतक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने जीआरपी थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस की छानबीन में पता चला कि किशारी को इमरान पुत्र जैकम निवासी कोसी कला थाना मंडी मथुरा जबरदस्ती रेलवे स्टेशन से दिल्ली ले गया। किशोरी ने कोर्ट में बताया कि वो इमरान को चार साल से जानती थी। इमरान ने नाम बदलकर उससे दोस्ती की। इमरान पहले से शादीशुदा था, उसके तीन बच्चे थे। यह बात किशोरी को पता नहीं थी। आरोप था कि वो पहले भी किशोरी के साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म कर चुका था। इस दौरान उसके अश्लील फोटो खींचे गए, जिन्हें दिखाकर बाद में उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसने बताया कि देहरादून से दिल्ली और बाद में वो उसे फरीदाबाद ले गया। यहां भी शारीरिक संबंध बनाए। कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाओं को सुनने के बाद आरेापी इमरान को दोषी पाया और सजा सुनाई।

 

Spread the love
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments