देहरादून में अल्ट्रासाउंड व डायग्नोस्टिक सेंटरों पर सख्ती, बिना मानक नहीं मिलेगी अनुमति
देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में संचालित और प्रस्तावित अल्ट्रासाउंड व रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटरों पर सख्त मानक लागू किए हैं। अब किसी भी सेंटर को अनुमति तभी मिलेगी जब वह जनसुरक्षा से जुड़े सभी तकनीकी और कानूनी मानकों पर खरा उतरेगा। पीसीपीएनडीटी एक्ट, क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन अनिवार्य किया गया है।
पंजीकरण के लिए भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र, बायोमेडिकल कचरा निस्तारण की वैध व्यवस्था, सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी प्रस्तुत करना जरूरी होगा। गर्भस्थ शिशु लिंग जांच रोकने संबंधी प्रावधानों का पालन भी कड़ाई से सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की गहन जांच के बाद ही अनुमति दी जाएगी। मानक पूरे न करने वाले केंद्रों पर सीलिंग सहित सख्त कार्रवाई होगी। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी प्रकार की ढील नहीं बरती जाए।

