देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार में घर खरीदने वालों को बड़ा झटका लगा है। रियल एस्टेट रैग्यूलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने देहरादून की दो और हरिद्वार की एक आवासीय परियोजना में निर्मित और निर्माणाधीन फ्लैट की बिक्री पर रोक लगा दी है। दरअसल तीनों डेवलपर द्वारा निश्चित टाइम पीरियड पर विस्तार की कार्यवाही पूरी नहीं की गई। इस वजह से ये फैसला लेना पड़ा। गया है। रियल एस्टेट रैग्यूलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा के अध्यक्ष रविंद्र पंवार की ओर से इसके बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि किन किन बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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रेरा के आदेश के अनुसार देहरादून में गणेशकृपा डेवलपर की शिमला बाईपास स्थित फ्रेंडस अपार्टमेंट में अग्रिम आदेश तक फ्लैट बेचने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा क्लेमेंटाउन स्थित हिमशिखा डेवलपर की द्वारिकापुरी परियोजना में भी अग्रिम आदेश तक फ्लैट बेचने पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह हरिद्वार में बहादराबाद स्थित भूमि डेवलेपर की केआरएस पार्क एंड होम्स पर भी बिक्री की रोक लगाई गई है। तीनों परियोजनाओं पर समय पर प्राधिकरण से नक्शा का नवीनीकरण नहीं किया गया। तीनों मामलों में बिल्डर ने प्राधिकरण में अवधि विस्तार का आवेदन तो कर दिया था, लेकिन इसके लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। त्योहारी सीजन में इस तरह की कार्यवाही से डेवलेपर के करारा झटका लगा है।
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