देहरादून। सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल (एसबीपीएस) में मंगलवार को देहरादून पुलिस ने छात्रों को देश में लागू हुए तीन नये कानून की जानकारी दी। यह कार्यक्रम सडक सुरक्षा अभियान के तहत आयोजित किया गया था। पुलिस ने नाबालिग छात्रों को दोपहिया वाहन न चलाने की नसीहत दी। साथ ही बताया कि नये कानून के तहत यदि कोई नाबालिग दुपहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके अभिभावक को 25 हजार रुपये जुर्माने के साथ ही सजा का प्रावधान है। बलूनी ग्रुप के प्रबंध निदेशक विपिन बलूनी ने कहा कि छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी होना जरूरी है। इससे न केवल जागरूकता आएगी बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। उन्होंने मित्र पुलिस के इस अभियान की सराहना की। एसबीपीएस परिसर में आयोजित जागरूकता शिविर में देहरादून पुलिस के सीनियर सब इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह, सब इंस्पेक्टर ललिता तोमर और सब इंस्पेक्टर भास्कर थपलियाल ने छात्रों को नये कानूनों, यातायात नियमों और मोटर अधिनियम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के नये नियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा यातायात नियम तोड़ने पर या अभिभावकों द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन देने पर 3 माह से लेकर 3 वर्ष तक सजा का प्रावधान है। इस दौरान प्रिंसिपल पंकज नौटियाल, एएसआई रंजना प्रसाद, हेड कॉस्टेबल अनूप मिश्रा, कॉस्टेबल पंकज मलासी सहित कई लोग मौजूद रहे।

