कोटद्वार। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की जज रीना नेगी ने आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस हाई-प्रोफाइल मामले घटना के 2 साल, 8 महीने और 12 दिन कोर्ट से फैसला आया। कोर्ट ने फैसला देते हुए मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य पर कुल 72 हजार रुपये का अर्थदंड, सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता पर भी 72-72 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। राज्य सरकार की प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता के परिजनों को चार लाख रुपये प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।
विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले की जांच की और 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की। जिसमें 97 गवाहों शामिल किए गए। केस ट्रायल पर आया तो इनमें से 47 गवाहों ने कोर्ट में अपनी गवाही दी। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना), 354ए (छेड़छाड़ और लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। जिस पर ट्रायल के बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया।
अंकिता भंडारी हत्याकांड: अंकिता के कातिलों को मिला आजीवन कारावास
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