Saturday, October 24, 2026
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तंबाकू पर लगे प्रतिबंध को लेकर जानकारी दी

देहरादून। नगर पालिका सभागार में आयोजित कार्यशाला में मसूरी में तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस देने और तंबाकू पर लगे प्रतिबंध को लेकर जानकारी दी।शुक्रवार को नगर पालिका सभागार में तंबाकू नियंत्रण, विक्रेता लाइसेंस और तंबाकू प्रतिबंध को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मसूरी में तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस देने और तंबाकू पर लगे प्रतिबंध को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बताया कि मसूरी तंबाकू फ्री जोन है। यहां जो दुकानदार सिगरेट आदि बेचते हैं, वे नगर पालिका से मानकों के दायरे में लाइसेंस लेकर ही बेच सकेंगे। कहा कि तंबाकू पर प्रदेश सरकार ने एक वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, जिसका सख्ती से अनुपालन किए जाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना प्रतिबंधित है। बताया गया कि खुले में धूम्रपान करने पर चालान के लिए स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका सहित 21 विभागों को अधिकृत किया गया है, जिसमें 200 रुपये तक का चालान किया जा सकता है। वहीं स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता। सीएमओ कार्यालय से पहुंचीं अर्चना उनियाल ने बताया कि कार्यशाला में तंबाकू विक्रेता लाइसेंस अधिनियम को लागू करने पर चर्चा की गई। जो भी तंबाकू बेचता है, उसके लिए नगर पालिका से लाइसेंस लेना जरूरी होगा। उन्होंने शिक्षण संस्थानों से भी अनुरोध किया कि वे अपने विद्यालय के आसपास तंबाकू बेचने वालों की सूचना दें। बालाजी सेवा संस्थान की ममता ने बताया कि उनकी संस्था लंबे समय से तंबाकू के खिलाफ कार्य कर रही है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर तंबाकू नियम और लाइसेंस पर चर्चा की गई। बैठक में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, नागेंद्र उनियाल, पालिका सभासद जसबीर कौर, पवन थलवाल, अनिल गोयल, उप जिला चिकित्सालय से प्रशासनिक अधिकारी डॉ. आशीष सयाना सहित शिक्षा, पुलिस और पालिका के अधिकारी मौजूद रहे।

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