देहरादून। 24 फरवरी को मतदान सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होकर शाम पांच बजे तक चलेगा। दोपहर डेढ़ बजे से दो बजे तक लंच का समय रहेगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में मतदान करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए चुनाव अधिकारियों अधिवक्ता एलडी शर्मा, अधिवक्ता दीपक अहलूवालिया और एसएस मेहता की ओर से चुनाव सूचना जारी की गई है।
ये हैं नियम
– मतदान के दिन प्रत्याशी किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे।
– सभी मतदाता अपना बार एसोसिएशन देहरादून, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में से कोई एक पहचान पत्र लेकर ही मतदान कर सकेंगे।
– मतपत्र पर केवल मोहर लगेगी। पेंसिल आदि से निशान करने पर यह अवैध घोषित किया जाएगा।
– कोई भी बाहरी व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में मतदान करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
– मतदान हॉल में बिना चुनाव अधिकारी की इजाजत के कोई भी सदस्य या व्यक्ति अनावश्यक रूप से न तो प्रवेश करेगा और न ही वहां खड़ा रह सकेगा।
– समान संख्या के मत होने पर मुख्य प्रत्याशियों के बीच निर्णय पर्ची डालकर लॉटरी होगी ।
– कोई भी एजेंट मोबाइल फोन मतदान कक्ष और मतगणना कक्ष में नहीं लेकर आएगा।
– प्रत्याशी मतगणना कक्ष में नहीं आएंगे। इससे पहले ही 24 फरवरी की शाम पांच बजे तक अपने एजेंट का नाम चुनाव कार्यालय के पास दर्ज करा दें।
– 25 फरवरी को सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी। इससे पहले एजेंट नौ बजे तक हॉल में पहुंचेंगे।
24 फरवरी को होगा बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए मतदान
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