देहरादून। पानी, सीवर का विलंब शुल्क माफ करने के शासन से आदेश होते ही जल संस्थान मुख्यालय ने सभी डिवीजनों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार की ओर से दिए गए इस छूट का लाभ राज्य के 5.68 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। उपभोक्ताओं का कुल 171 करोड़ का बकाया माफ होगा। नगर निकाय चुनाव से पहले सरकार ने पानी, सीवर शुल्क को लेकर जनता को राहत देने का आदेश किया था। अब इस आदेश को धरातल पर उतारने को जल संस्थान मुख्यालय से सीजीएम नीलिमा गर्ग ने सभी डिवीजनों को शासन के आदेशों को लागू करने के निर्देश जारी किए। विलंब शुल्क का लाभ हर श्रेणी के उपभोक्ता को मिलेगा। सालों से बकाया न चुकाने वालों के साथ ही हाल ही में पिछली तिमाही के बिल का भुगतान न करने वालों को भी विलंब शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा। शहरी के साथ ही ग्रामीण पेयजल उपभोक्ताओं को समान रूप से इस छूट का लाभ मिलेगा। इस छूट का लाभ राज्य में 5.68 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा। शासन स्तर से साफ कर दिया गया है कि बकाया माफी को लेकर जो भी वित्तीय भार आएगा, उसे जल संस्थान अपने स्तर पर वहन करेगा। शासन स्तर से जल संस्थान को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। जल संस्थान को कुल 452 करोड़ का बकाया उपभोक्ताओं से वसूलना है। इसमें अकेले 171 करोड़ विलंब शुल्क का ही है। जल संस्थान की तैयारी इस 171 करोड़ विलंब शुल्क को माफ कर पानी के बिलों का शेष 281 करोड़ रुपए वसूलने की है।
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शासन स्तर से विलंब शुल्क माफी का आदेश होते ही सभी डिवीजनों को इस आदेश को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं का पानी, सीवर का विलंब शुल्क माफ किया गया है। – नीलिमा गर्ग, मुख्य महाप्रबंधक जल संस्थान
राज्य के 5.68 लाख उपभोक्ताओं का पानी, सीवर का विलंब शुल्क माफ
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